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Babri Masjid Case: 5 एकड़ ज़मीन के ऑफर को बोर्ड ने नकारा, अब आगे क्या होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के धन्नीपुर गांव में देने का प्रस्ताव पास किया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि कानूनी एतबार से सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के पास इसका कोई हक नहीं कि वह जमीन को एक्सेप्ट करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड पहले ही इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर चुका है कि उसे 5 नहीं 500 एकड़ जमीन भी मंजूर नहीं है।

By: वतन समाचार डेस्क
फाइल फोटो

Babri Masjid Case: 5 एकड़ ज़मीन के ऑफर को बोर्ड ने नकारा, अब आगे क्या होगा?

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के धन्नीपुर गांव में देने का प्रस्ताव पास किया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि कानूनी एतबार से सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के पास इसका कोई हक नहीं कि वह जमीन को एक्सेप्ट करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड पहले ही इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर चुका है कि उसे 5 नहीं 500 एकड़ जमीन भी मंजूर नहीं है।

 

उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि हम अपनी मस्जिद खो चुके हैं, मस्जिद जो हमारा अधिकार था उसको हमसे छीन लिया गया। हमने आखिरी कोशिश की मस्जिद बचाने की और नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि हमें ख़ुशी इस बात की है कि कोर्ट ने इस बात को कम से कम स्वीकारा तो सही की यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

 

 वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हमें दुख इस बात का है कि जब मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई तो फिर मंदिर के हक में फैसला कैसे आया वहीं दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद अब योगी कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

 

 पीटीआई की खबर के मुताबिक, अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया गया है।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। हमने 3 विकल्प केंद्र को भेजे थे, जिसमें से एक पर सहमति बन गई है। मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन दी जाएगी। यह मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है।

 

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बाबत घोषणा की। सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67।70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे जिनमें से एक दलित समाज से होगा।

 

साथ ही प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि आवंटित करे, जिसको लेकर मोदी सरकार ने राज्य की योगी सरकार से आग्रह किया और राज्य सरकार ने जमीन देने पर हामी भर दी है।

 

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए बुधवार को कहा कि राम मंदिर को लेकर समाज के सभी वर्गो ने सौहार्द्र और भाईचारे की मजबूती प्रदर्शित की है। नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, 'भव्य राम मंदिर को लेकर जिस तरह समाज के सभी वर्गों में सौहार्द्र और भाईचारे की मजबूत डोर दिखी, उससे पता चलता है कि भारतीय समाज का ताना-बाना कितना मजबूत है। मैं इसके लिए समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं।'

 

उन्होंने कहा, 'पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का अनुरोध उप्र सरकार से किया गया जिस पर सहमति प्रदान कर दी गई है। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ एवं उनकी सरकार तथा देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं।'

 

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'आज एक ऐतिहासिक दिन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्पूर्ण भारतवसियों का मान रखा है।' नड्डा ने कहा कि सदियों से भव्य राम मंदिर का जो सपना प्रत्येक हिंदुस्तानी देख रहा था अब वह पूरा होने जा रहा है।

 

 

 

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