दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने नताशा को बड़ी राहत दी है और उन्हों बेल दे दिया है, लेकिन अभी भी नताशा को जेल में ही रहना होगा क्योंकि एक केस में वह UAPA के तहत आरोपी हैं। दिल्ली दंगों की आरोपी पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेल दे दी है। FIR नंबर 50 जाफ़राबाद हिंसा वाले केस में गुरूवार को उनको बेल मिली। कोर्ट ने बेल देते वक़्त कहा “ जो वीडियो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाए हैं उनसे नहीं साबित होता कि नताशा हिंसा में शामिल थी या हिंसा को भड़का रही थीं “ )
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 30000 के निजी मुचलके पर नताशा को बेल दी है। कोर्ट ने माना है कि नताशा ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से इकठ्ठा हुई भीड़ का हिस्सा थीं पर कहीं ये नहीं साबित हो रहा कि उन्होंने हिंसा भड़काई। जाफ़राबाद में हुई हिंसा में अमान नाम के एक शख़्स की मौत हुई थी।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि नताशा और देवांगना ने सुनियोजित ढंग से हिंसा भड़काई । नताशा नरवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो FIR 59 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें UAPA के तहत आरोपी बनाया है । इसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट देवांगना कलीता को पहले ही बेल दे चुका है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलीता को बेल देते हुए कहा थी “ जांच ऐजेंसिया ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाई हैं जिससे ये साबित होता हो कि देवांगना के किसी भाषण ने एक समुदाय की महिलाओं भड़काया हो या फिर उनके भाषण से हिंसा भड़की जिससे जान माल का नुक़सान हुआ “।
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