पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से इशरत जहां को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. अंतरिम जमानत 10 जून से 19 जून तक के लिए दी गई है. इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह होना है.
हालांकि इशरत जहां ने निकाह के लिए 30 दिन की जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 10 दिन की ही जमानत दी गई है. याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में ही तय हो गई थी. लिहाजा उन्हें शादी करने के लिए कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाए.
शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से स्पेशल सेल को निर्देश दिए गए थे कि वह शादी से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की जांच करें. शनिवार को स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि निकाह 2018 में ही 12 जून 2020 के लिए तय की गई थी.
स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इशरत जहां के पड़ोसियों से भी इस बात की पूछताछ की. इसके अलावा इशरत जहां के होने वाले पति से भी निकाह से जुड़ी जानकारियों को सत्यापित किया गया.
स्पेशल सेल ने उस प्रिंटर को बुलाकर भी पूछताछ की जिसके यहां पर शादी के कार्ड प्रिंट किए गए थे. सभी चीजों की तस्दीक होने के बाद शनिवार अपनी रिपोर्ट स्पेशल सेल ने कोर्ट को दे दी. कोर्ट ने इशरत जहां को 12 जून को निकाह करने की इजाजत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया.
ताज़ातरीन ख़बरें पढ़ने के लिए आप वतन समाचार की वेबसाइट पर जा सक हैं :
https://www.watansamachar.com/
उर्दू ख़बरों के लिए वतन समाचार उर्दू पर लॉगिन करें :
http://urdu.watansamachar.com/
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें :
https://www.youtube.com/c/WatanSamachar
ज़माने के साथ चलिए, अब पाइए लेटेस्ट ख़बरें और वीडियो अपने फ़ोन पर :
आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं- ट्विटर :
https://twitter.com/WatanSamachar?s=20
फ़ेसबुक :
यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे आगे शेयर करें। हमारी पत्रकारिता को आपके सहयोग की जरूरत है, ताकि हम बिना रुके बिना थके, बिना झुके संवैधानिक मूल्यों को आप तक पहुंचाते रहें।
Support Watan Samachar
100 300 500 2100 Donate now
Enter your email address to subscribe and receive notifications of latest News by email.