नई दिल्ली, 02 सितम्बर: कांग्रेस नेता चिदंबरम की मुश्किल अभी कम नहीं हुयी है. आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम को जेल नहीं भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से की। तुषार मेहता ने जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का प्रभावी मतलब है कि चिदंबरम को जमानत दे दिया जाए। इसलिए इस मामले पर कल सुनवाई की जाए।
तुषार मेहता ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट से कल तक की हिरासत की मांग करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चिदंबरम फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। आज सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि मेरी सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। इसके बाद मुझे घर पर नजरबंद कर दें, लेकिन जेल न भेजें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अगर अंतरिम जमानत खारिज करे तो सीबीआई हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दे, जेल न भेजे। कोर्ट ने सीबीआई को इस बात की छूट दी कि वो ट्रायल कोर्ट में चिदंबरम की 3 सितंबर तक की हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ चिदंबरम की दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया । कोर्ट ने सीबीआई को 6 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
चिदंबरम 74 साल के हैं। उनके साथ न्याय होना चाहिए। उन्हें तिहाड़ क्यों भेजा जाए जब उन्होंने सीबीआई हिरासत को चुनौती दी है। हम घर में नजरबंद होना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ आदेश देता है तो वे हमें तिहाड़ भेज देंगे।
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