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जमीअत के प्रयास से कोर्ट ने ईद से पहले ज़मानत देकर घर वालों की ख़ुशी बढ़ा दी

जमीअत के प्रयास से कोर्ट ने ईद से पहले ज़मानत देकर घर वालों की ख़ुशी बढ़ा दी

By: वतन समाचार डेस्क
फाइल फोटो

 नई दिल्ली 10 अगस्त: पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मौलाना रमज़ान नागौरी को पटियाला उच्च न्यायालय ने तीन साल बाद जमानत दे दी। न्यायिक कार्यवाही के बाद मौलाना नागौरी जेल से बहार हैं और अपने परिवार के पास पहुँच गए हैं। उल्लेखनीय हो कि नागौर राजस्थान के रहने वाले 50 वर्षीय मौलाना रमजान को अक्टूबर 2016 में दिल्ली चिड़ियाघर से गिरफ्तार किया गया था।

ये गिरफ़्तारी पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ महमूद अख्तर के द्वारा दिल्ली में भारतीय नागरिकों को बहकाने और जासूसी कराने की पृष्ठभूमि में हुई थी। मौलाना रमज़ान के साथ, पूर्व सांसद मनव्वर सलीम के निजी सचिव फरहत और नागौर निवासी सुभाष जंगीर को भी गिरफ्तार किया गया था, खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंटों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी दी थी। आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत देश द्रोह जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तार मौलाना रमजान एक मामूली कपड़ा व्यापारी और नागौर की एक मस्जिद में शिक्षक थे।दूसरी तरफ मनव्वर सलीम के सेक्रेटरी भी दो साल बाद अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गए थे.

मौलाना रमजान के परिवार की सिफारिश और स्थानीय जमीयत उलेमा हिंद की प्रार्थना के बाद, मौलाना महमूद मदनी महासचिव जमीयत उलेमा हिंद के निर्देश पर इस मुक़दमे की पैरवी का निर्णय लिया गया। जमीअत उलमा ए हिन्द के वकील एडवोकेट मोहम्मद नूरुल्लाह ने कहा कि वह लगभग तीन साल की लंबी अवधि के बाद और जमीयत के वकीलों के कानूनी प्रयासों के बाद अपने परिवार के साथ ईद अल-अधा मनाएंगे। मौलाना के घर वालों ने जमीअत उलमा ए हिन्द और उसके अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मुहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और महासचिव मौलाना महमूद मदनी को धन्यवाद दिया।

 

 

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