...तो क्या मरने के बाद पहलू खान को मिला इन्साफ, जानिए पूरा सच?
तो क्या मरने के बाद पहलु खान और उनके घर वालों को इन्साफ मिल पायेगा यह अहम सवाल है, क्यों कि राजस्थान के अलवर मॉब लिंचिंग मामले में हाई कोर्ट ने पहलू खान और उनके परिवार को बेकसूर बताया है। हाईकोर्ट ने पहलु खान, उनके दोनों बेटे और उनकी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पहलू खान के खिलाफ दायर चार्जशीट को भी खारिज कर दिया है।
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
बता दें कि अप्रैल 2017 में अलवर में भीड़ ने गोवंश तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग के अलावा पहलू, उसके दो बेटे और ड्राइवर के खिलाफ गो- तस्करी का मामला भी दर्ज किया था। मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी। बताते चलें कि साल 2017 में हरियाणा के नूंह (मेवात) ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे कि कुछ लोगों ने गो- तस्करी के शक में पीट- पीटकर उनकी हत्या कर दी।
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